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अधिकारी समेत 3 निलंबित, 3 कर्मचारियों को नोटिस, 3 की वेतन वृद्धि रोकी, लाइसेंस निरस्त


भोपाल। मध्य प्रदेश में लापरवाही पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उप महाप्रबंधक और मंदसौर जिले के चिकित्सा अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। वही शहडोल के 2 कार्यपालन यंत्री और 1 अधीक्षण यंत्री को नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही बिजली कंपनी के 3 उप महाप्रबंधकों की एक वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई की गई है।इधर, नीमच में एक उर्वरक पंजीयन निलंबित और जबलपुर में एक लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने मंगलवार को ग्वालियर एवं भोपाल रीजन के महाप्रबंधकों में समाधान योजना की समीक्षा बैठक में बड़ी कार्रवाई की। समीक्षा बैठक में पुनरीक्षित बिलों के प्रकरण में जाँच के दौरान उप महाप्रबंधक अरूण शर्मा को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है। उप महाप्रबंधक राहुल साहू, प्रबंधक सी.पी. शर्मा और गौतम कुमार की एक-एक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश दिये गए। महाप्रबंधक शहर वृत्त ग्वालियर के विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

चिकित्सा अधिकारी निलंबित

उज्जैन संभागायुक्त संदीप यादव ने उज्जैन संभाग के मंदसौर जिले के सीतामऊ विकास खण्ड के विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ.अरविंद चौहान की गंभीर लापरवाही के कारण तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। संभागायुक्त ने मप्र सिविल सेवा नियम के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलम्बन आदेश जारी किया है। निलम्बन आदेश की प्रभावशीलता के दौरान डॉ.चौहान का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय जिला मंदसौर रहेगा। निलम्बनकाल में डॉ.चौहान को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।

उर्वरक पंजीयन निलंबित

नीमच उप संचालक कृषि दिनेश मण्डलोई ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा विक्रेता मेसर्स नानालाल धर्मपाल डांगी मनासा नाका जिला नीमच द्वारा जिले के बाहर के किसानों को उर्वरक विक्रय प्रतिबंधित होने, पीओएस मशीन एवं बिना आधार कार्ड के उर्वरक की नियत कीमत या दर से अधिक में विक्रय करने, केश मेमो जारी नही करने एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश का उल्लंघन करने पर उर्वरक पंजीयन वैधता अवधि 24 जुलाई 2025 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

2 कार्यपालन यंत्री और 1 अधीक्षण यंत्री को नोटिस

शहडोल संभाग कमिश्नर राजीव शर्मा ने कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड शहडोल ए.बी. निगम, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड उमरिया एवं अनूपपुर HS धुर्वे और अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी शहडोल मंडल शहडोल SL चौधरी को शासकीय कार्य में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। स्पष्ट करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करते हुए मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के अंतर्गत कार्यवाही की जाए? आपका उत्तर 7 दिवस के अंदर प्राप्त ना होने पर यह मानकर कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

लायसेंस निरस्त

जबलपुर जिले के बाहर के किसानों को उर्वरक विक्रय करने के मामले में उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं अनुज्ञप्ति प्राधिकारी डॉ. SK निगम ने मेसर्स गणेश फर्टिलाइजर्स पाटन का उर्वरक लाइसेंस निरस्त कर दिया है। प्रकरण में मेसर्स गणेश फर्टिलाइजर्स को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है तथा 7 दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने की स्थिति में गणेश फर्टिलाइजर्स पाटन को फुटकर उर्वरक लाइसेंस निरस्त (license revoked) करने की चेतावनी भी दी गई है।

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