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जबलपुर में निजी स्कूल फीस वृद्धि मामले में जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर एक बार फिर बड़ी कार्यवाही की गई है ।



जबलपुर - जबलपुर के बहुचर्चित निजी स्कूल फीस वृद्धि मामले में जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर एक बार फिर बड़ी कार्यवाही की गई है.जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने शहर के 5 निजी स्कूलों पर 2 लाख रूपये का जुर्माना लगाते हुए बच्चों से ली गई लगभग 31 करोड़ रूपये की फीस 30 दिवस के अंदर वापस करने के निर्देश दिए हैं. डीईओ घनश्याम सोनी ने बताया कि मध्य प्रदेश के निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम 2017 के तहत गठित  जिला समिति द्वारा अब तक जिले के 25 स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए अब तक  लगभग 160 करोड़ की राशि जो बच्चों से अधिक वसूल की गई है, उनको लौटाने के निर्देश जारी किए हैं, डीईओ के मुताबिक कुछ स्कूल राज्य स्तरीय जांच समिति गए हैं तथा कुछ मप्र उच्च न्यायालय  पहुंचे हैं, वहां से निराकरण होने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी. ।

विद्यालय को लौटना 6 साल की फीस है


सेंट अगस्टीन विद्यालय सगड़ा - 4.76 करोड़ रूपये

सेंट्रल एकेडमी हायर सेकेंडरी विजयनगर - 3.86 करोड़ रूपये

एमजीएम हायर सेकेंडरी हाथीताल -7.19 करोड़ रूपये

आदित्य कान्वेंट स्कूल चेरीताल-  5.03 करोड़ रूपये

अशोका हॉल जूनियर एवं हाई स्कूल विजय नगर - 10.67 करोड़ रूपये ।


जबलपुर से कार्तिक गुप्ता की रिपोर्ट ।

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