जबलपुर के अदालत परिसर में कोई वकील बिना मास्क पहने दाखिल न हो, जिला बार ने जारी किया सख्त निर्देश
- News Writer

- 8 दिस॰ 2021
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जबलपुर। जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर ने कोरोना ओमिक्रोन वायरस के खतरे को गंभीरता से लेते हुए सभी वकीलों को अदालत परिसर में बिना मास्क प्रवेश न करने के सख्त निर्देश दिए हैं। जिला बार अध्यक्ष आरके सिंह सैनी व सचिव राजेश तिवारी ने वकीलों से स्वयं मास्क पहनने व दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपेक्षा की है। इसके साथ ही सैनिटाजर व शारीरिक दूरी का पालन करने की भी अपील की गई है। उपाध्यक्ष अखिलेश चौबे, महिला उपाध्यक्ष ज्योति राय ने कहा कि नया वायरस पुराने से भी घातक है। ऐसे में लापरवाही ठीक नहीं है। यह सचिव यतेंद्र अवस्थी, कोषाध्यक्ष अजय दुबे, पुस्तकालय सचिव अमित कुमार साहू, कार्यकारिणी सदस्य दामोदर पाटकर, अर्जुन साहू, प्रदीप परसाई बाबा, शैलेंद्र यादव, आशीष पांडे, रेनुका शुकला व राजू बर्मन बैठक में शामिल रहे।
हत्याकांड में तीन को आजीवन कारावास
अपर सत्र न्यायाधीश जीसी मिश्रा की अदालत ने गुलाम गौस हत्याकांड में दोषसिद्ध होने पर जबलपुर के हनुमानताल थानांतर्गत मक्का नगर, मोहरिया निवासी मुबारिक उर्फ करिया, मोहम्मद सद्दाम व मोहम्मद इमरान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। यह राशि प्रतिकर के रूप में मृतक के उत्तराधिकारियों को दी जाएगी। अभियोजन की ओर से एजीपी अरविंद जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपितों ने 12 अगस्त, 2013 की रात गुलाम गौस के साथ विवाद किया।इस दौरान जमकर गाली-गलौज की गई। बीच-बचाव करने वाले सरफराज को भी पीटा गया। गुलाम गौस पर एकराय होकर चाकू व तलवार से हमला बोला गया। इस वजह से वह गंभीर रूप से घायल हाे गया। अधिक खून बह जाने की वजह से अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई।वहीं सरफाराज पर बेसवाल के डंडे से हमला किए जाने से वह काफी उपचार के बाद ठीक हो सका। इस मामले में पुलिस ने अपराध कायम कर अदालत में चालान पेश किया। सभी गवाहों के बयानों के बाद कोर्ट ने जुर्म साबित पाकर सजा सुना दी।
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