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इंदौर,नगर निगम के जिस अधिकारी को विधायक आकाश विजयवर्गीय ने मारा उसका फैसला आज होगा कोर्ट में

22 अप्रैल 2022
1 मिनट पठन

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ने कथित रूप से बल्ला उठाया था अभियोजन को उनके दोबारा बयान करवाने की अनुमति मिलेगी या नहीं।

शुक्रवार को तय हो सकता है। इस संबंध में अभियोजन ने पिछली सुनवाई पर कोर्ट में आवेदन दिया था। शुक्रवार को इसी पर बहस होना है।


गौरतलब है कि इंदौर के गंजी कंपाउंड क्षेत्र में एक जर्जर भवन ढहाने के दौरान नगर निगम के अधिकारियों और विधायक आकाश विजयवर्गीय के बीच विवाद हो गया था। आरोप है कि विजयवर्गीय ने तत्कालीन भवन निरीक्षक धीरेंद्र बायस को क्रिकेट बैट से पीट दिया था। 26 जून 2019 को हुई इस घटना में विजयवर्गीय के खिलाफ एमजी रोड़ पुलिस थाने पर एफआइआर हुई थी। बाद में वे गिरफ्तार भी हुए थे।


पहले इस मामले की सुनवाई भोपाल के विशेष न्यायालय में चल रही थी, लेकिन इंदौर में जन प्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए जिला न्यायालय में विशेष कोर्ट गठित होने के बाद से इंदौर में सुनवाई चल रही है।

किसने मारा था बेट, मैंने नहीं देखा


18 फरवरी को कोर्ट में बायस के बयान हुए थे। उन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकारा था कि जिस वक्त वे रिमूवल कार्रवाई के लिए पहुंचे थे उस वक्त मौके पर सौ से ज्यादा लोग जमा थे। बायस ने कहा था कि मैं मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था कि किसी ने पीछे से मेरे पैर पर बैट मार दिया। मैं बैट मारने वाले का चेहरा नहीं देख सका था। पीछे मुड़ने पर मैंने तीन चार लोगों के हाथ में बल्ले देखे थे। विजयवर्गीय के हाथ में भी बैट था इसलिए उनका नाम एफआइआर में लिखवाया था।

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